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पुलवामा हमले पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले छात्र को 5 साल की कैद
बेंगलुरु की एक विशेष कोर्ट ने 2019 से जेल में बंद कचरकनहल्ली निवासी इंजीनियरिंग छात्र रशीद फरवरी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। उसने 2019 पुलवामा आतंकी हमले को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखकर जश्न मनाया था। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काना), 124ए (देशद्रोह), 201 (सबूत नष्ट करना) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की धारा 13 के तहत दायर किया गया था।