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Gyanvapi case में SC का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक ‘शिवलिंग’ का संरक्षण जारी रहेगा

नई दिल्ली:  ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अगले आदेश तक मस्जिद में मिले “शिवलिंग” को संरक्षित रखने का आदेश दिया है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की. इसमें हिंदू पक्ष ने उस आदेश को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा था, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में “शिवलिंग” पाए जाने वाले क्षेत्र की सुरक्षा का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश द्वारा उस क्षेत्र की रक्षा करने का निर्देश दिया है, जहां पर ‘शिवलिंग’ पाया गया था. कोर्ट का कहना है कि इस दौरान शिवलिंग को छुएगा नहीं. वहीं कोर्ट ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग को लेकर अब 28 नवंबर को सुनवाई करने वाला है. वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अगली सुनवाई पांच दिसंबर को रखी है.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी है कि वे जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और जज के सामने अपनी दलील रख सकते हैं। जिला जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई हो। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने को लेकर तीन 3 हफ्ते तक का वक्त दिया है.

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