ममता राज में दिए गए सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द, कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका!
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लोकसभा चुनावों के बीच ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद बनाई गई सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है. इसके चलते करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो सकते हैं. हालांकि, 2010 से पहले घोषित ओबीसी श्रेणी के व्यक्तियों के प्रमाण पत्र मान्य हैं. कोर्ट ने कहा कि हालांकि जिन ग्रुप को 2010 से पहले ओबीसी करार दिया गया था, वे वैध रहेंगे. न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया.
इस बीच, कई लोगों को इस ओबीसी सर्टिफिकेट से नौकरी मिल गई है. तो उस नौकरी का भविष्य क्या होगा? कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया जवाब. कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जिन लोगों को ओबीसी आरक्षण के कारण नौकरी मिली या भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उनकी नौकरी बनी रहेगी.
पांच लाख ओबीसी सर्टिफिकेट होंगे रद्द
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से 2010 के बाद बनाई गई सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे. इसके चलते राज्य में करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने की संभावना है. हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है कि 2010 से पहले घोषित ओबीसी वर्ग के लोगों के प्रमाण पत्र वैध हैं. इसके साथ ही जिन्हें 2010 के बाद ओबीसी आरक्षण के कारण नौकरी मिल गई है या भर्ती की प्रक्रिया में हैं, वे भी वैध हैं