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कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा
अगर किसी कंपनी में कार्यरत महिलाकर्मी गर्भवती है एवं अगर गर्भावस्था के कारण उसे नौकरी से निकाला जा रहा हैं तो ध्यान दे, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, के तहत कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है. कोई भी महिला अगर किसी संस्थान में 12 महीनों में, डिलिवरी डेट से पहले से 80 दिन से ज्यादा काम कर चुकी है, तो वह मेटरनिटी लीव पाने की हकदार होती है.