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शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई और स्थगित नहीं की जाएगी: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालाय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई को और स्थगित नहीं किया जाएगा।

इस याचिका में सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी है।

सोरेन के एक वकील ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता को कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें हैं, लिहाजा वह चाहते हैं कि मामले की सुनवाई स्थगित की जाए। इस पर अदालत ने यह टिप्पणी की।

लोकपाल की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थगन की मांग का विरोध किया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने सोरेन के वकील की मांग पर गौर करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन स्पष्ट किया कि “आगे और स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा।”

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई आठ फरवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

अगस्त 2020 में की गई शिकायत में भाजपा नेता दुबे ने दावा किया था कि शिबू सोरेन (75) और उनके परिवार के सदस्यों ने ‘सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बेहिसाब संपत्ति अर्जित की।”

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