नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों (Employee) की रिटायरमेंट उम्र (Retirement Age) 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के सवाल पर जवाब दिया है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा (Lok Sabha) में एक लिखित जवाब में इस बात का खुलासा किया है कि वर्तमान में, रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
उन्होंने कहा कि फंडामेंटल रूल्स 56 (j), केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 और नियम 16 (3) (संशोधित) ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) नियम, 1958 के तहत प्रावधान हैं, जिसके अनुसार, सरकार को समय से पहले अधिकारियों को रिटायर करने का पूर्ण अधिकार है। सरकार सार्वजनिक हित में, अखंडता या अप्रभावीता की कमी के आधार पर कर्मचारी को नोटिस देने का अधिकार है। इस तरह के मामले में सरकार तीन महीने से कम का नोटिस नहीं देगी या तीन महीने के वेतन और भत्ते देगी।
उन्होंने अपने जवाब में आगे बताया कि सरकारी कर्मचारी पर इस तरह के प्रावधान लागू हो सकते हैं यदि वह ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ सेवा में है या किसी स्थायी, अर्ध-स्थायी या अस्थायी क्षमता में पद पर है और 35 वर्ष की उम्र से पहले सेवा में आया है और वह 50 साल से अधिक उम्र का है। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य मामले में 55 साल की उम्र होने के बाद ये नियम कर्मचारियों पर लागू होंगे।