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BBC के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग संबंधी याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित विवादित वृत्तचित्र के मद्देनजर भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह ‘पूरी तरह गलत विचार’ है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया।

पीठ ने कहा, ‘रिट याचिका पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई दम नहीं है, तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।’

सुनवाई की शुरुआत में ही न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘यह पूरी तरह से गलत विचार है और इसमें कोई दम नहीं है। आप इस पर बहस भी कैसे कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह (याचिका)गलत है।’

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने शीर्ष अदालत से वृत्तचित्र जारी करने के समय पर ध्यान देने का आग्रह किया और कहा कि स्थिति तब ऐसी है, जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक भारतीय है।

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