धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई पर लगा दलित परिवार को धमकाने का आरोप, MP पुलिस करेगी गिरफ्तार?
मध्य प्रदेश छतरपुर जिला पुलिस ने पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सौरभ के खिलाफ गढ़ा गांव में एक शादी समारोह में एक दलित परिवार को धमकाने और गाली देने का मामला दर्ज किया है। छोटे महाराज, जिन्हें शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है, पर समारोह में प्रवेश करने और जातिवादी भाषा का इस्तेमाल करने और यहां तक कि परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आरोप है।
शालिग्राम शराब पीकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। उसने एक महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। इससे काफी अफरातफरी मच गई और शादी कैंसिल हो गई। वीडियो में आप शालिग्राम को मुंह में सिगरेट और हाथ में पिस्टल लिए लोगों को धमकाते हुए देख सकते हैं। उन्हें गालियां देते भी देखा गया है। इसी बीच वह अपने हाथों से किसी का गला घोंटने का प्रयास कर रहा है। जब गांव के लोगों ने बागेश्वर धाम का गाना बजाने से मना किया तो शालिग्राम ने नाटक करना शुरू कर दिया।
बच्ची को टक्कर मारने का वीडियो वायरल होने के बाद बमीठा थाना पुलिस हरकत में आई और मारपीट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जिन आईपीसी की धाराओं की जांच कर रही है, उनमें 294, 323, 506 और 427 शामिल हैं। एससी-एसटी एक्ट की भी जांच की जा रही है, क्योंकि लड़की अल्पसंख्यक समूह से है।
एससी-एसटी एक्ट के तहत किसी मामले में किसी को गिरफ्तार करने के अलग-अलग तरीके हैं। आरोपी व्यक्ति को आमतौर पर अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अदालत में जाने से पहले अपना मामला वास्तव में पंजीकृत होने तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त उच्च पद का व्यक्ति है, पुलिस स्वयं जांच कर सकती है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से जुड़े मामलों की सुनवाई केवल एक विशेष अदालत में की जा सकती है। गढ़ा गांव कांड के आरोपी शालिग्राम गर्ग को कब गिरफ्तार किया जाएगा, यह अभी पता नहीं है।