High Court : चेक बाउंस होने पर एक वर्ष का कठोर कारावास
जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह टेकाम के न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोपित दत्त काम्पलैक्स, गोरखपुर निवासी सुरेश चंद जैन का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी। साथ ही पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। परिवादी गली नंबर-तीन सदर बाजार निवासी दीपक कुमार सोनी की ओर से अधिवक्ता अशोक पटेल ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि आरोपित ने साढ़े चार लाख रुपये का चेक दिया था। यह चेक बैंक में जमा करने पर आरोिपित के खाते में पर्याप्त राशि न होने के आधार पर बाउंस हो गया। लिहाजा, आरोपित को विधिक सूचना पत्र अधिवक्ता के माध्यम से भेजा गया। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए न्यायालय में परिवाद दायर करना पड़ा। दरअसल, अारोपित ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए परिवादी से 2007-08 में साढ़े 16 लाख रुपये उधार लिए थे। तय हुआ था कि यह रकम एक वर्ष या जब आवश्यकता होगी तब चुका दी जाएगी। आरोपित मप्र विद्युत मंडल में नौकरी में था, इसलिए लेन-देन की लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी। पारिवारिक संबंधों के आधार पर यह लेन-देन हुआ था। आगे चलकर आरोपित ने किश्तों में 12 लाख, 60 हजार रुपये चुका दिए। किंतु शेष राशि देने को लेकर विवाद करने लगा। बाद में चेक दिया जो बाउंस हो गया।