अपहरण करके युवती ने 15 साल के लड़के से बनाया फिजिकल रिलेशन, 10 साल की जेल
इंदौर: ‘पाक्सो एक्ट में हमेशा पुरुष ही दोषी होगा ऐसा नहीं है. इस एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर कोई महिला या लड़की भी उसी सजा की हकदार है, जितना कि कोई दोषी पुरुष.’ एक हैरत अंगेज मामले में 19 साल की युवती को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते वक्त, यह बेबाक टिप्पणी फैसला सुनाने वाली कोर्ट ने की है. मामला साल 2018 का था. मुकदमे के मुताबिक 19 साल की युवती ने 15 साल के लड़के का अपहरण किया. उसके बाद उसने लड़के को अपने साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया.
यह मुकदमा मध्य प्रदेश के इंदौर जिलान्तर्गत स्थित थाना बाणगंगा में दर्ज हुआ था. अपहरण किए गए किशोर की मां ने पांच नवंबर साल 2018 को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी थी. जिसमें उसने कहा था कि, महिला का 15 साल का नाबालिग बेटा 3 नवंबर 2018 की रात को घर से दूध लेने बाजार गया था. काफी इंतजार के बाद भी जब वापिस घर नहीं लौटा तो, महिला ने आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की.
अंतत: महिला ने बेटे के अपहरण का मुकदमा थाने में दर्ज करा दिया. मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच में जुटी पुलिस को पता चला कि, लड़का खुद से ही कहीं नहीं गया था, अपितु उसका अपहरण कर लिया गया है. अपहरण भी 19 साल की एक लड़की द्वारा किए जाने बात जांच में सामने आ रही थी. छापा मारकर पुलिस ने गुजरात के एक होटल से लड़के को बरामद कर लिया. लड़के ने पुलिस को बताया कि उसका अपहरण राजस्थान की रहने वाली लड़की ने किया था. जिसकी उम्र 19 साल थी.अपहरण के बाद लड़की, किशोर को गुजरात ले गई.