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कटारा मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में बगैर अनुमति की जा रही थी सोनोग्राफी, मशीन सील

भोपाल। पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन पर कटारा मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में स्थित सोनोग्राफी मशीन को शुक्रवार को सील कर दिया गया। अस्पताल में डॉ. प्रीति मीणा द्वारा अनाधिकृत रूप से सोनोग्राफी जांच की जा रही थी। पूर्व में अस्पताल की मशीन अन्य डॉक्टर के नाम से पंजीकृत थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से बिना सूचना एवं अनुमति लिए ही डॉ. प्रीति मीणा द्वारा सोनोग्राफी की जा रही थी।

CMHO डॉ. प्रभाकर तिवारी ने दी ये जानकारी

सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अस्पतालों द्वारा फॉर्म एफ जमा किया जाता है, जिनका परीक्षण नियमित रूप से सीएमएचओ कार्यालय द्वारा किया जाता है। परीक्षण के दौरान कटारा मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के फॉर्म एफ में कमियां पाई गई थीं। उसमें डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं थे। फॉर्म एफ में पाई गई कमियों को संदिग्ध मानते हुए जांच टीम गठित की गई। टीम के सदस्य डॉ. केसी रायकवार, नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी निरीक्षण दल सदस्य डॉ. शैलेष लुनावत एवं आशीष त्यागी, सहायक अभियोजन अधिकारी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के आधार पर अस्पताल की जांच की।

यह कमियां मिली

जांच के दौरान पाया गया कि डॉ. प्रीति मीणा द्वारा अनाधिकृत रूप से सोनोग्राफी की जा रही है। सोनोग्राफी के लिए जरूरी दस्तावेज भी संस्था में नहीं पाए गए। अस्पताल द्वारा 2 प्रसव पूर्व जांच रजिस्टर मेंटेन किये जा रहे थे। अस्पताल में एक्ट के प्रावधानों का प्रदर्शन नहीं किया गया था। पीसीपीएनडीटी एक्ट की बुकलेट भी नहीं पाई गई।

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