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538 करोड़ की धोखाधड़ी: जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल पर कसा शिकंजा, 11 सितंबर तक ED की कस्टडी में भेजा गया

मुंबई. केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के लंबे सत्र के बाद नरेश गोयल को शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने शुक्रवार को ₹538 करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी केस में जेट एयरवेज के चेयरमैन, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

कल गिरफ्तारी के बाद नरेश गोयल को आज मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया. जहां सुनवाई के बाद उन्हें 11 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया. इस मामले में हफ्ते की शुरुआत में ईडी ने जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई शहरों में छापेमारी की थी.

नरेश गोयल पर क्या हैं आरोप?
धनशोधन का मामला केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से सामने आया है. प्राथमिकी बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) को 848.86 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए थे, जिनमें से 538.62 करोड़ रुपये बकाया हैं.

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