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MP में सरकारी स्कूल के छात्रों को MBBS और BDS में प्रवेश लेने पर मिलेगा 5% आरक्षण, आदेश जारी

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए MBBS और BDS में प्रवेश लेने के लिए आरक्षण का आदेश जारी कर दिया गया है। 10 मई 2023 को जारी आदेश के मुताबिक अब शासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश लेने पर 5% आरक्षण दिया जाएगा।

सीएम ने की थी घोषणा

बता दें कि यह आदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2023 में की गई घोषणा के बाद जारी किया गया है। MP MBBS BDS Admission Reservation सीएम ने घोषणा की थी कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में कोटा प्रदान किया जाएगा। सीएम ने यह घोषणा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लामता में एक कार्यक्रम के दौरान की थी।

सीएम ने कहा था कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश नीट ( राष्ट्रीय अर्हता एवं प्रवेश परीक्षा) के आधार पर किया जाता है। हम मेडिकल की पढ़ाई में सरकारी स्कूलों के छात्रों को बिना जाति के भेदभाव के आरक्षण देंगे। MP MBBS BDS Admission Reservation साथ ही कहा था कि जिन परिवारों की वार्षिक आय आठ लाख रुपए तक है, ऐसे परिवारों से आने वाले बेटा-बेटियों का एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम, लॉ आदि में होता है तो उनकी फीस माता-पिता नहीं, सरकार भरवाएगी।

 

ताकि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लें छात्र

सीएम शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक नया कोटा यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी स्कूलों के छात्रों की एक निश्चित संख्या मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लें। MP MBBS BDS Admission Reservation सरकारी स्कूलों के बच्चों को सुरक्षा देनी होगी अन्यथा वे निजी स्कूलों में पढ़ने वालों की तुलना में पिछड़ जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया था कि राज्य सरकार गरीब परिवारों के छात्रों की मेडिकल कॉलेज की फीस का भुगतान करेगी। उन्होंने ‘सीएम राइज स्कूल’ खोलने का हवाला देते हुए कहा था कि राज्य सरकार भी सरकारी स्कूलों में सुधार कर रही है। MP MBBS BDS Admission Reservation सीएम ने बालाघाट में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की भी घोषणा की।

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