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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने ED केस में जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (3 जुलाई) को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनॉय बाबू को भी जमानत देने से इनकार कर दिया।

जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी। जिसको लेकर जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा- नायर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, मामले में वह मनीष सिसोदिया के सहयोगी थे। ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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