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मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पर से रोक हटी, 15 से 30 जून तक हो सकेंगे तबादले

भोपाल. मध्यप्रदेश में बीते दो साल से ट्रांसफर पर लगी रोक बुधवार को हट गई है. 15 जून से 30 जून के बीच सरकारी कर्मियों के ट्रांसफर हो सकेंगे. राज्य शासन ने नई स्थानांतरण नीति 2023 के आदेश जारी कर दिए हैं. यानी, स्थानांतरण को लेकर जो कर्मचारी इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो गया है.

विधानसभा चुनाव के पहले सरकारी कर्मचारियों की मांग की वजह से शिवराज सरकार पर नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने का दवाब था. सरकार ट्रांसफरों में होने वाली धांधलियों और आरोपों से बचना चाह रही थी. इसलिए, अब तक मुख्यमंत्री स्तर पर जरूरी ट्रांसफर किए जा रहे थे. आखिरकार कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नई नीति के आदेश जारी कर दिए. नई नीति जून 2021 में आई नीति की कॉपी भर है. यानी इसमें सिर्फ तारीख बदली गई है. लिहाजा, पहले की तरह, इसमें जिला स्तर पर और विभागीय स्तर पर ट्रांसफरों की अधिकतम संख्या समेत कई शर्तें भी लगाई गई हैं.

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