‘वोट के लिए आपको उनकी जरूरत पड़ती है’: Supreme Court ने शरद पवार की फोटो इस्तेमाल करने पर अजित पवार गुट को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई की। शरद पवार (Sharad Pawar) की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने दलील दी कि अजित पवार (Ajit Pawar) गुट की तरफ से चुनाव में प्रचार के लिए शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव निशान घड़ी का शरद पवार की पहचान से अटूट संबंध है। ऐसे में घड़ी और शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? यह धोखाधड़ी है।
इस पर कोर्ट ने कोर्ट ने अजित गुट से पूछा कि अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं। आपने उसके साथ न रहने का निर्णय लिया है। तो उनकी (शरद पवार) तस्वीर का उपयोग क्यों करें? अब अपनी पहचान के साथ जाएं। अदालत ने अजित पवार गुट को 18 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि बिना शर्त हलफनामा दें कि आप उनके (शरद पवार के) नाम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं करेंगे।