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ज्ञानवापी मस्जिद मामला : इलाहाबाद HC का ASI सर्वे पर स्टे बरकरार, कल फिर होगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर स्‍टे को कल यानी कि 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। कल साढ़े तीन बजे इस मामले में फिर सुनवाई होगी। तब तक ASI सर्वे पर रोक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान ASI ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा कि जांच से ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया। भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण के अधिकारी आलोक त्रिपाठी ने कहा, ‘सर्वे में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की जाती है। छोटी मशीन से सैंपल बताया जाता है। फोटो में क्लोजअप लिया जाता है।’ सुनवाई में मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मॉर्डन तकनीक से स्ट्रक्चर की जांच की जा सकती है। वह भी बिना नुकसान पहुंचाए।

मस्जिद गिरी तो जिम्मेदार कौन

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाया कि यदि सर्वे के कारण मस्जिद को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार कौन होगा ? वकील ने कहा कि ऐसा हुआ तो AG और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जिम्मेदार होंगे।

ASI ने भी रखा अपना पक्ष

सुनवाई के दौरान ASI ने भी अपना पक्ष रखा। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि वे इस तरह का सर्वे पहले भी कर चुके हैं। आधुनिक उपकरणों से सर्वे किया जाएगा। ढांचे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा।

मुस्लिम पक्ष ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने आवेदन का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के आदेश में सुधार की मांग की है जिसमें मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू पक्ष की मांग पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील को निस्तारित कर दिया गया था।

अगस्त 2021 में शुरू हुआ विवाद

दरअसल, अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था, पिछले साल तीन दिन तक सर्वे हुआ था। जिसके बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था।

कोर्ट ने दिया था ASI सर्वे का आदेश

वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे कराने की इजाजत दी। विवादित हिस्से को छोड़ कर पूरे परिसर की ASI सर्वे को मंजूरी मिली। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। दरअसल, वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में 14 जुलाई को मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। जिसके बाद जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ASI सर्वे का आदेश दिया।

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