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धोखाधड़ी मामले में गोल्डन बाबा की 1.53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की प्रवर्तन निदेशालय ने

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धोखाधड़ी मामले में (In Cheating Case) गोल्डन बाबा (Golden Baba) की 1.53 करोड़ रुपये की संपत्ति (Assets Worth Rs. 1.53 Crore) कुर्क की (Attached) । ईडी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने भुवनेश्वर के ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी के मालिक ज्योति रंजना बेउरा उर्फ गोल्डन बाबा द्वारा अपराध की आय के रूप में अर्जित 1.53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने ओडिशा में व्यवसायियों को 5.50 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने में उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में गोल्डन बाबा के खिलाफ पीएमएलए जांच शुरू की।

इस संबंध में पहले उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू भुवनेश्वर द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी, बाद में उन्होंने आरोप पत्र भी दायर किया। ईडी की जांच से पता चला कि ज्योति रंजन बेउरा ने ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी के माध्यम से विभिन्न व्यवसायियों को असुरक्षित ऋण, आकर्षक ब्याज दर पर वित्तीय सहायता का लालच देकर धोखा दिया और धोखाधड़ी से उनसे लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त किया। उन्हें वादा किए गए वित्तीय सहायता/असुरक्षित ऋण प्रदान किए बिना झूठे और मनगढ़ंत बिल बनाकर और पेश करके अपने खाते में बट्टा लगा लिया।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए के तहत ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी के प्रोप ज्योति रंजना बेउरा गोल्डन बाबा के 56 लाख रुपये के खरीद मूल्य वाले दो हाई एंड व्हीकल्स (एक ऑडी क्यू 5 और दूसरा बीएमडब्ल्यू 520 डी) को जब्त कर लिया था, 52 लाख रुपये की बैंक शेष राशि को जब्त कर लिया था।”

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