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सरकार ने किया आधार नियमों में संशोधन; जानिए क्या हुआ है बदलाव?

सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि नामांकन की तारीख से 10 साल पूरे होने पर आधार धारकों द्वारा सहायक दस्तावेजों को “कम से कम एक बार” अपडेट किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, अद्यतन केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) में आधार से संबंधित जानकारी की “निरंतर सटीकता” सुनिश्चित करेगा।

गजट में कहा गया है, “आधार संख्या धारक, आधार के लिए नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर, आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार, पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज जमा करके अपडेट कर सकते हैं।”

बता दें कि पिछले महीने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) – सरकारी एजेंसी जो आधार संख्या जारी करती है – ने लोगों से पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया था।

नई सुविधा आधार संख्या धारकों को पीओआई (नाम और फोटो युक्त) और पीओए (नाम और पता युक्त) दस्तावेजों को अपडेट करके विवरणों को फिर से सत्यापित करने की अनुमति देती है।

जबकि अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं, यूआईडीएआई के नवीनतम कदम के बाद कितने आधार धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी, यह तत्काल ज्ञात नहीं है पिछले साल विभिन्न प्रकार के लगभग 16 करोड़ अपडेट हुए।

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