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IT के खिलाफ कोर्ट पहुंची कांग्रेस, 100 करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूली के लिए मिला था नोटिस

आयकर विभाग के खिलाफ एक बार फिर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कोर्ट पहुंच गई है. कांग्रेस ने आयकर विभाग के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उसके खिलाफ 4 साल पुराने पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू की गई है. कांग्रेस की ओर से पेश वकील प्रसन्ना एस ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की कोर्ट के सामने मामले को उठाया है.

कांग्रेस की ओर से मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है. वहीं, कोर्ट ने भी कांग्रेस का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई कल होगी. बता दें कि कांग्रेस के खिलाफ कुल 7 साल की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू हो गई है. कांग्रेस की 3 साल की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को हाईकोर्ट में पहले से ही सुनवाई के लिए लगी है.

100 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा

बता दें कि पिछले हफ्ते ही यानी 13 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के उस आदेश को बरकरार रखकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था. इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ऊपर तकरीबन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया कर की वसूली के लिए विभाग की ओर से नोटिस जारी की गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

जारी की गई थी नोटिस

कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग की ओर से 13 फरवरी को जारी नोटिस पर ITAT द्वारा रोक लगाने से मना करने वाली याचिका के खिलाफ, उच्च न्यायालय का रुख किया था. आयकर विभाग के अधिकारी ने साल 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की थी. लेकिन, इनकम 199 करोड़ रुपये से भी ज्यादा होने का आकलन किया गया था.

हाई कोर्ट ने कांग्रेस को नए आवेदन के साथ ITAT का रुख करने के लिए छूट दी थी जब कोर्ट के ध्यान में लाया गया था कि बैंक ड्राफ्ट के नकदीकरण के बाद IT द्वारा 65.94 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही वसूली की जा चुकी है.

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