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बीएसपी विधायक रामबाई को कोर्ट ने सुनाई सजा, इस मामले में चल रहा था केस

दमोह के पथरिया से बीएसपी ​विधायक रामबाई (Pathariya MLA Rambai)को दमोह कोर्ट ने 8 साल पुराने एक केस में दमोह कोर्ट (Damoh Court) उठने तक की सजा सुनाई है। उनके साथ इस मामले में नामजद आरोपियों पर भी 15-15 सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने विधायक को ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें वर्ष 2015 में सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत होने पर शव रखकर चक्काजाम करने के मामले में ये फैसला सुनाया है।

उनका साथ सहअभियुक्त भरत श्रीवास्तव, दिनेश अहिरवार, श्रीधर सुमन, कैलाश पार्षद वार्ड क्रमांक दो पथरिया, जिला पंचायत सदस्य विजेन्द्र सिंह वार्ड केवरना, छत्रपाल सिंह, शीतल अहिरवार, सिद्धन बाई, भगवानदास अहिरवार, बिलानी व सुरेश अहिरवार ने दिया। इन सभी ने मृतक का शव संजय चौराहे पर रखा और सामान्य यातायात बाधित कर दिया। काफी देर अराजकता की स्थिति रही।

क्या था पूरा मामला

दरअसल 8 साल पहले वर्ष 2015 में सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिसके बाद बीएसपी विधायक रामबाई (BSP MLA Rambai) और उनके समर्थकों ने सड़क पर बीच में शव को रखकर चक्काजाम किया था। इस मामले में उनपर आरोप सिद्ध होने के बाद दमोह कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। रामबाई सहित स​भी आरोपियों पर 15-15 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

रामबाई ने कहा लड़ना नहीं छोडूंगी

विधायक रामबाई (BSP MLA Rambai) हमेशा से ही विवादों में घिरी रहती हैं। उनके बेबाक बोल उनकी पहचान भी हैं साथ ही ये उनकी मुसीबतें भी कम नहीं करते। कोर्ट के इस फैसले पर उन्होंने कहा कि वे अदालत का सम्मान करती हैं। लेकिन आम जनता के हक और भलाई के लिए वे लड़ती रहेंगी। इसके लिए भले ही उन्हें फांसी की सजा क्यों न हो जाए, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगी।

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