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मध्य प्रदेश में फिर होंगे पंचायत चुनाव : 5 जनवरी को होगा मतदान, 63 हजार 300 पंच और 200 सरपंचों के लिए वोटिंग; आदर्श आचार संहिता लागू

मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में 63 हजार 300 पंच और 200 सरपंचों के लिए 5 जनवरी 2023 को वोटिंग होगी। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगी। पंच पद के लिए मतदान मत पत्र से होगा। वहीं, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से होंगे।

9 जनवरी 2023 को आएंगे। 22 दिसंबर 2022 तक नामांकन भरे जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन-पत्रों की जांच 23 दिसंबर 2022 को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर है। इसी दिन चुनाव चिह्न आवंटित होंगे।

चुनावी कार्यक्रम घोषित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही कहा गया है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2022 रखी गई है। निर्देशन पत्र की जांच 23 दिसंबर 2022 को होगी। उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2022 रखी गई है। उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन भी 26 दिसंबर 2022 को किया जाएगा।

इतने पदों पर होगी वोटिंग

प्रदेश में पंच के 61 हजार 936 पद के लिए उप चुनाव और 1364 पद के लिए आम निर्वाचन होगा। सरपंच के 122 पद के लिए उप निर्वाचन एवं 78 पद के लिए आम निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत सदस्य के 9 पद के लिए उप निर्वाचन होगा।

कैसे होगी वोटिंग ?

पंच पद के लिए काउंटिंग वोटिंग के तुरंत बाद ही पोलिंग बूथ पर होगी। सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की काउंटिंग 9 जनवरी को सुबह 8 बजे से विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से होगी। सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 10 जनवरी को घोषित होंगे।

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