बेटी और बहू को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, महिलाओं पर मेहरबान हुई सरकार
भोपाल. विधानसभा चुनाव पास में हैं और ऐसे में राज्य की बीजेपी सरकार वोटर्स को लुभाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। इसके लिए विशेषतौर पर महिलाओं पर सरकार मेहरबान हो रही है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की है। इस योजना में राज्य की 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 1 हजार रूपए प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। लाड़ली बहना योजना के साथ ही अब राज्य सरकार ने महिलाओं को लुभाने के लिए एक और अहम कदम उठाया हैै।
एमपी की बीजेपी सरकार ने महिलाओं पर मेहरबानी दिखाते हुए अब अनुकम्पा नियुक्ति देने की बात कही है, इसके लिए नियमों में संशोधन भी किया है। इस संशोधन के अनुसार अब मृतक शासकीय सेवक की पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और पुत्री के साथ विधवा पुत्रवधू भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होंगी। बेटी और विधवा बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति देने के इस निर्णय का व्यापक स्वागत किया जा रहा है हालांकि कई विभागों में अनुकंपा नियुक्ति दी ही नहीं जा रही हैै।
इधर संशोधन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैंै। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में स्पष्ट है कि विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्याक्ता या अविवाहित पुत्री अथवा बहन में नियुक्ति में कोई भेद नहीं किया जाएगा। मृतक के आश्रित पति या पत्नी के योग्यता न रखने या स्वयं अनुकम्पा नियुक्ति न चाहने पर उनके नामांकित पुत्र या पुत्री को नियुक्ति मिल सकेगी। यदि नामांकित पुत्र या पुत्री पात्र नहीं है तो विधवा पुत्रवधू भी पात्र होगी। इसमें शर्त यह है कि वह शासकीय सेवक की मृत्यु के समय पूरी तरह से आश्रित होकर साथ रह रही हों। अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई या बहन को मातापिता की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। अगर अविवाहित दिवंगत के मातापिता भी जीवित न हों तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई या बहन को आपसी सहमति के आधार पर नियुक्ति दी जा सकेगी।