मध्य प्रदेश के इस शहर में धारा-144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
हरियाणा दंगों को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कलेक्टर अक्षय सिंह ने धारा-144 के आदेश जारी कर दिए हैं। आगामी दो माह तक जनता के लिए इन आदेशों का पालन करना होगा।
यह कार्य प्रतिबंधित रहेंगे
ग्वालियर में प्रशासन की बिना अनुमति के सभा, रैली, जुलूस और धरने जैसे कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। लायसेंसी हथियारों समेत हथियारों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन नजर रहा है। कोई भी व्यक्ति भड़काऊ पोस्ट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर उसपर कार्रवाई की जाएगी।
यह होगी कार्रवाई
बता दें कि धारा-144 राष्ट्रीय पर्व, जयंती और धार्मिक त्योहारों पर शांति और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लागू की गई है। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 व अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।