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पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ी, जांच टीम के हाथ लगे ये सबूत

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई जज एमके नागपाल ने आप नेता को 17 अप्रैल को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी. टीम ने कहा था कि जांच में कुछ चीजें रह गई है जाे की काफी महत्वपूर्ण है और जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. इससे पहले कोर्ट ने 31 मार्च को पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

न्यायाधीश नागपाल ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने वाला माना जा सकता है. उन्होंने देखा कि लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत का भुगतान उनके और आप सरकार में उनके अन्य सहयोगियों के लिए था. उपरोक्त में से 20-30 करोड़ रुपये सह-आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और अनुमोदक दिनेश अरोड़ा और बदले में आबकारी नीति के कुछ प्रावधानों को साउथ शराब लॉबी के हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए और उक्त लॉबी को किकबैक का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवेदक द्वारा छेड़छाड़ और हेरफेर करने की अनुमति दी गई थी.

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