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सजा पर रोक लगाने की राहुल की अपील पर नए जज शनिवार को करेंगे सुनवाई

अहमदाबाद। मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक लगाने से सूरत कोर्ट के इनकार करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगाई है जिस पर अब एक नए जज शनिवार को सुनवाई करेंगे। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे।

न्यायमूर्ति गीता गोपी, जिन्हें पहले इस मामले की सुनवाई करनी थी, ने 26 अप्रैल को इस केस से खुद को अलग कर लिया था।

23 मार्च को सूरत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की 2019 में दायर याचिका पर राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद, राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने सूरत की सत्र अदालत में चुनौती दी। लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत देते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?

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