समन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, ईडी ने जवाब देने के लिए समय मांगा
नई दिल्लीः दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी किए गए समन को सेशन कोर्ट मे चुनौती दी है। सीएम केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने कोर्ट से समय मांगा है। केजरीवाल के वकील ने ACMM की कोर्ट में 16 मार्च को पेशी से छूट देने की मांग की। वकील ने कहा कि जब तक यहां अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है, निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाए।
केजरीवाल के वकील ने कही ये बात
केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह ईडी का पब्लिसिटी स्टंट है। केजरीवाल यहां आएंगे और जमानत लेंगे। यह एक जमानती अपराध है। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने कहा कि कृपया ऐसे आरोप न लगाएं। हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि इस मामले में समन की अवहेलना पर जो सज़ा हो सकती है, वो अधिकतम एक महीने की है। हम सिर्फ शनिवार को पेशी से छूट मांग कर रहे हैं।
ईडी के वकील ने दलील का विरोध किया
ASG एसवी राजू ने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बहुत पहले ही पहली शिकायत पर कोर्ट 16 मार्च की तारीख तय कर चुका है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि ईडी के सामने पेश होने के पहले केजरीवाल कोई न कोई प्रोग्राम तय कर लेते हैं।
ईडी ने की है केजरीवाल की शिकायत
ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर कर, मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। ईडी ने कहा कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से मनी लांड्रिंग (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। इससे पहले ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकरी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पहले तीन समन पर अमल नहीं करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी दायर कर उनपर मुकदमा चलाने की मांग की थी।