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Bhopal School Bus Rape Case: कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला- ड्राइवर और केयर टेकर महिला दोषी करार

 राजधानी भोपाल से बीते दिनों तीन साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उसे अपनी वहशियत का शिकार बनाने वाला स्कूल बस का ड्राइवर था। भोपाल में 3 साल की मासूम से स्कूल बस में रेप के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

कोर्ट ने सुनाया फैसला:

भोपाल स्कूल बस में रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बस ड्राइवर हनुमत जाटव और उसकी मदद करने वाली महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है। सोमवार को बस ड्राइवर और केयर टेकर महिला को सजा सुनाई जाएगी।

विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई-

बता दें, शनिवार को भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, कोर्ट ने मुख्य आरोपी हनुमत जाटव को धारा 376 (एबी), 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी पाया है। वहीं केयर टेकर को धारा 109 और 16/17 में दोषी पाया है।

जानिए पूरा मामला :

सितम्बर के महीने में राजधानी में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। नीलबड़ स्थित एक स्कूल की नर्सरी में पढ़ने वाली इस छात्रा से स्कूल बस के ड्राइवर ने बस में ही दुष्कर्म किया था। बच्ची से स्कूल बस में ड्राइवर के द्वारा रेप करने के बाद शिवराज सरकार एक्शन में आई थी।

भोपाल स्कूल बस में रेप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर के घर पर हथौड़ा चलाकर उसे गिरा दिया था। वहीं पुलिस ने ड्राइवर के साथ एक महिला को भी सहआरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था, वही कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर सौंपा था अब भोपाल स्कूल बस में रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- बस ड्राइवर और केयर टेकर महिला दोषी करार दिया है।

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