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ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का अध्यादेश जारी किया कर्नाटक सरकार ने

बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने ऑनलाइन गेमिंग पर (On Online Gaming) 28 प्रतिशत जीएसटी (28 Percent GST) लगाने का (To Impose) अध्यादेश (Ordinance) जारी किया (Issued) । राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सहमति के बाद रेसकोर्स और कैसीनो पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा।

वाणिज्यिक कर आयुक्त सी शिखा के अनुसार, अनुमान है कि अतिरिक्त टैक्स लागू होने के बाद राज्य को 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। राज्य सरकार का यह कदम केंद्र सरकार के 1 अक्टूबर से टैक्स बढ़ाने के फैसले के बाद आया है।

कर्नाटक सरकार ने अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है क्योंकि राज्य विधानमंडल की बैठक नहीं हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद कर्नाटक अध्यादेश जारी करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। हालांकि, नया कानून मौजूदा कानूनों को प्रभावित नहीं करेगा और कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग में सट्टेबाजी को प्रतिबंधित या विनियमित नहीं करेगा।

यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त टैक्स लगाने से सट्टेबाजी को वैध नहीं बनाया जाएगा और सट्टेबाजी गतिविधियों के साथ आपराधिक गतिविधियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।केंद्र सरकार ने राज्यों को । अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने के लिए विधानसभाओं में अध्यादेश पारित करने या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करने का निर्देश दिया था।

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