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वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन-गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28% GST का आदेश जारी किया

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। बढ़ी हुई दरें 1 अक्‍टूबर से लागू होंगी।

संशोधित केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि इन आपूर्तियों को लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान “कार्रवाई योग्य दांवों” के रूप में माना जाएगा और दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियम में संशोधन से विदेशों में स्थित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए भारत में पंजीकरण करना और घरेलू कानून के अनुसार करों का भुगतान करना अनिवार्य हो गया है।

ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि किसी भी कारण से आपूर्तिकर्ता द्वारा खिलाड़ी को लौटाई गई या वापस की गई कोई भी राशि आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

कसीनो के मामले में, कसीनो में कार्रवाई योग्य दांवों की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी द्वारा टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट खरीदने के लिए भुगतान की गई या देय कुल राशि होगी।

कसीनो में खेल, योजना, प्रतियोगिता या किसी अन्य गतिविधि या प्रक्रिया सहित किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भुगतान की गई राशि पर भी यही लागू होगा, ऐसे मामलों में जहां टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट की आवश्यकता नहीं है।

इसमें यह भी कहागया है कि कसीनो द्वारा खिलाड़ी को टोकन, सिक्के, चिप्स या टिकट लौटाने पर लौटाई गई कोई भी राशि कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

संसद ने पिछले महीने जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी थी।

जीएसटी काउंसिल ने अगस्त में अपनी बैठक में फैसला किया था कि नए प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

कार्यान्वयन की समीक्षा छह महीने के बाद किए जाने का प्रस्ताव था।

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