Jabalpur Crime News : चिंहित अपराधों पर पैनी नजर, आरोपितों को कोर्ट से सजा, भेजे जा रहे जेल के अंदर
जबलपुर। चिंहित अपराधों की नियमित समीक्षा कर पुलिस आरोपितों को कोर्ट से सजा दिलाने पर जोर दे रही है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने चिंहित अपराधों में विवेचना की मानीटरिंग के लिए अधिकारियों की टीम गठित की है। टीम में डीएसपी महिला अपराध पूजा पांडेय, डीएसपी ग्रामीण अपूर्वा किलेदार को शामिल किया गया है। दोनों अधिकारी कोर्ट द्वारा जारी समंस, वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों की गवाही सुनिश्चित करने पर जोर दे रही हैं। जिसके चलते आरोपितों को कोर्ट से सजा दिलाना आसान हो रहा है।
डीएसपी किलेदार ने बताया कि पाटन थाना क्षेत्र निवासी किशोरी की रिपोर्ट पर आरोपित शरद उर्फ रिंकू झारिया को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। शरद ने करीब तीन वर्ष तक किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद अश्लील फोटो व वीडियो भेजकर उसे परेशान करते हुए जान से मारने की धमकी देता था। अपराध की समीक्षा व समय से गवाही के कारण वर्ष 2020 में दर्ज प्रकरण में आरोपित को कड़ी सजा दिलाई जा सकी।
इसी प्रकार पनागर थाना में दर्ज हत्या, एससीएसटी समेत अन्य धाराओं में आरोपित मौसम उर्फ परदेसी एवं संतोष उर्फ गुड्डू को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। गढ़ा थाना में दर्ज हत्या के प्रकरण में आरोपित मयंक, शिवम व उत्कर्ष को आजीवन कारावास एवं 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है।
गोसलपुर थाना में दर्ज लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में राहुल खंगार निवासी गोसलपुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार अधारताल में दर्ज छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपित जानू उर्फ सुरेश को एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।