फ़िल्मी दुनिया

जया प्रदा को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, एनबीडब्ल्यू के खिलाफ याचिका खारिज

प्रयागराज: दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से जारी एनबीडब्लू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. पूर्व सांसद ने रामपुर की विषेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जया प्रदा को हाजिर कराने के दिए आदेश: हाईकोर्ट ने एसपी रामपुर को सख्त आदेश दिया है कि जया प्रदा को एक महीने के अंदर विषेष अदालत में हाजिर कराए. दरअसल बार बार गैर जमानती वारंट जारी होने और अपने पते पर नहीं मिलने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को टीम गठित कर फिल्म अभिनेत्री को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं. इससे पहले रामपुर एसपी की टीम जया प्रदा के दिल्ली मुंबई के कई ठिकानों पर तलाश चुकी है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जया प्रदा को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं.

साल 2019 के दो मामले हैं विचाराधीन: बता दें कि जया प्रदा पर साल 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले विचाराधीन हैं. रामपुर जिले के स्वार थाना इलाके के नूरपुर गांव में जया प्रदा ने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था. इसके आधार पर स्वार फ्लाइंग स्क्वॉड टीम के मजिस्ट्रेट डॉ. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. जया प्रदा के दोनों मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है.

सम्बंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button