28 साल बाद दोषी करार दिए गए पूर्व IPS अफसर संजीव भट्ट, NDPS केस में 20 साल की सजा, 1996 में लगा था ये बड़ा आरोप
जेएन ठक्कर की अदालत ने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष को भी सुना और गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए एनडीपीसी केस में 20 साल की सजा सुना दी है। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम 20 साल की सजा की दलील दी थी।
पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को झटका देते हुए गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर की एक अदालत ने ड्रग-प्लांटिंग मामले में 1996 के अपराधों का दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएन ठक्कर की अदालत ने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष को भी सुना और गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए एनडीपीसी केस में 20 साल की सजा सुना दी है। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम 20 साल की सजा की दलील दी थी। भट्ट को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 21 (सी), 27 ए (अवैध तस्करी के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने के लिए सजा), 29 (एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए उकसाना और आपराधिक साजिश), 58 (1) और ( 2) (कष्टप्रद प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी)। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 465 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग करना), 167 (चोट पहुंचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा गलत दस्तावेज तैयार करना), 204 (किसी दस्तावेज को छिपाना या नष्ट करना), 343 (गलत तरीके से दस्तावेज़ बनाना) के तहत भी दोषी ठहराया गया है।