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नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ीं, लंदन हाईकोर्ट ने कहा- अब अपील की जरूरत नहीं

भारत प्रत्यपर्ण को लेकर भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। गुरुवार को लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया।

प्रत्‍यर्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है।

इससे पहले हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने नीरव मोदी की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें उसने भारत प्रत्‍यर्पित करने के खिलाफ अपील की थी। अपनी अपील में नीरव ने खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की अपील की थी।

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