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4 महीने बाद पीसी सिंह को हाईकोर्ट से राहत:10 लाख रुपए के मुचलके और पासपोर्ट जमा करने पर मिली जमानत

चर्च लैंड स्कैम के मामले में जेल में बंद पूर्व बिशप पीसी सिंह को आखिरकार आज मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को सशर्त जमानत दी है। 13 जनवरी को हाई कोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे की कोर्ट ने बिशप पीसी सिंह के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर आज अंतिम फैसला सुनाया गया।

मिशनरी जमीन की हेरफेर में जबलपुर केंद्रीय जेल जबलपुर में करीब 120 दिनों से बंद बर्खास्त पीसी सिंह को हाईकोर्ट से 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। जमानत के दौरान हाईकोर्ट ने कहां है कि पीसी सिंह अपना पासपोर्ट जमा करवाएं। ईओडब्ल्यू इस मामले पार चार्जशीट पेश कर चुका है। ईओडब्ल्यू ने बर्खास्त बिशप पीसी सिंह की जमानत का विरोध भी किया था।

मिशनरी की शैक्षणिक संस्थाओं से वसूली और सरकारी जमीन को बेचने के मामले और अवैध तरीके से धर्मांतरण में लगी संस्थाओं को फंडिंग करने के आरोप में जेल में बंद रहें पीसी सिंह के बेटे पीयूष पाल और करीबी सुरेश जैकब को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। अदालत के फैसले से पूर्व बिशप को बड़ी राहत मिली है।

बर्खास्त बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू के अलावा ईडी ने भी फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। पीसी सिंह के खिलाफ देश भर में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। सीएनआई ने बिशप और उसके परिवार सहित करीबियों को सभी संस्थाओं और पदों से पहले ही बर्खास्त कर चुका है।

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