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Gujrat HC ने लगाया केजरीवाल पर जुर्माना, पीएम की डिग्री पर उठाया था सवाल

आप पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर गुजरात कोर्ट ने लगा दिया जुर्माना। यह जुर्माना पूरे 25,000 रू का है।

न्यायालय ने यह आदेश 4 सप्ताह के भीतर चुकाने को कहा है।

आपको बता दें, यह पूरा मामला शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी से उनकी डिग्री का प्रमाण मांगा था। जिस पर कोर्ट ने कड़े कदम उठाते हुए केजरीवाल पर 25,000 रू का जुर्माना लगा दिया। सीएम पर जुर्माना गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द करने के बाद आया है, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की एमए की डिग्री के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था।

जारी खबरों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पीएमओ को पीएम मोदी की स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को 4 सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास पैसा जमा करने को कहा।

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