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सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 2016 से अदानी समूह की जांच का आरोप गलत

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह आरोप कि वह 2016 से अदानी समूह की जांच कर रहा है, ‘तथ्यात्मक रूप से निराधार’ है। सेबी ने यह भी आगाह किया कि रिकॉर्ड पर पूरे तथ्य सामग्री के बिना मामले का कोई भी गलत या समय से पहले निष्कर्ष न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और कानूनी रूप से अस्थिर होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शीर्ष अदालत में पेश एक हलफनामे में कहा, यह आरोप कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 2016 से अदानी की जांच कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से निराधार है।

इसने आगे कहा, सेबी द्वारा समय के विस्तार के लिए आवेदन का मतलब निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करना है, क्योंकि रिकॉर्ड पर पूर्ण तथ्यों के बिना मामले का कोई भी गलत या समय से पहले निष्कर्ष निकाला जाएगा। न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा, और इसलिए यह कानूनी रूप से अस्थिर होगा।

सेबी ने कहा, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों की जांच के संदर्भ में, सेबी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों के संगठन (आईओएससीओ) के साथ बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू) के तहत ग्यारह विदेशी नियामकों से संपर्क कर चुका है।

12 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह अदानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आसपास के विवाद की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने का और समय दे सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने कहा कि सेबी अपनी जांच पूरी करने के लिए अनिश्चित काल तक लंबी अवधि नहीं ले सकता है और हम उन्हें छह महीने नहीं देने जा रहे हैं, हम उन्हें तीन महीने देते हैं।

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