नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का कठोर कारावास
जबलपुर। विशेष न्यायाधीश बरखा दिनकर के न्यायालय ने नाबालिग को बहलाने-फुसलाने व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित अमित गोटिया का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 18 जनवरी, 2022 को पीड़िता के पिता ने अधारताल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपित अमित उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। मैत्री नगर ले जाकर किराये के मकान में रखा। शादी का प्रलोभन लेकर उससे ज्यादती की। पीड़िता ने जब अमित से शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया और उसे आटो में बैठाकर कर छोड़ दिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अमित के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।