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केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं, अब 2 अप्रैल तक ED को देना होगा जवाब

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और रिमांड के संबंध में वैधता और वैधता के मुद्दे उठाने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। दिल्ली HC ने मुख्य याचिका के साथ-साथ याचिकाकर्ता की अंतरिम रिहाई की अर्जी पर 2 अप्रैल तक ED से जवाब मांगा है।

हाईकोर्स से फिलहाल केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने एक ओर 2 अप्रैल तक ED को जवाब देने का समय दिया है तो दूसरी ओर ये साफ हो गया है कि केजरीवाल 2 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इसके बाद सबकुछ ED के जवाब पर ही निर्भर करेगा।

बता दें कि केजरीवाल आबाकारी मामले में होली के पहले से ही ED की हिरासत में हैं और वहीं से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भी वो लगातार जेल से ही सरकार चलाएंगे और सीएम के पद से इस्तीफा देने का फिलाहल कोेई मन नहीं है।

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