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बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा, लगा जुर्माना

गैंगस्टर केस में पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार अंसारी और भाम सिंह को गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गया है। जिसके बाद गाजीपुर MP-MLA कोर्ट दोनों को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही मुख्तार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर केस में आज 26 साल बाद फैसला आया है।

इससे पहले मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी, जिस पर फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी।

बता दें कि माफिया और बाहुबली मुख्‍तार अंसारी पर गैंगस्‍टर के 5 केस दर्ज थे, हालांकि इसमें से 4 में वो बरी हो चुका है। इस मामलों में में दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था। अवधेश राय हत्‍याकांड, गाजीपुर में SSP और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले से जुड़ा मामला शामिल है। जिसमें कांग्रेस नेता अजय राय की गवाही अहम साबित हुई है। अजय राय अवधेश राय के सगे भाई हैं।

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