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हत्याकांड व लूट के मामले में पांच को उम्रकैद, आठ-आठ हजार का जुर्माना

जबलपुर । अपर सत्र न्यायाधीश सैफी दाऊदी के न्यायालय ने लूट व हत्या के आरोपित सिहोरा, खितौला निवासी गोपी सिंह, शिवदास, राजेश, गुलाब सिंह, हेमलता का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फरियादी जयकुमार शुक्ला द्वारा थाना खितौला में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसके गांव में लोढ़ा सिद्ध महाराज का मंदिर है। चार फरवरी, 2016 को शाम छह बजे वह अपने गांव के संतोष पटेल के साथ मंदिर पहुंचा। वहां भागचंद व हीरालाल मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। उसी दौरान एक सफेद रंग की जीप मंदिर की साीढियों के पास खड़ी दिखी। उसमें चार लोग बैठे थे। उनमें से दो व्यक्ति उतरकर आए और फरियादी और हीरालाल से उनका नाम व पता पूछने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति जीप की तरफ चला गया और कुछ समय बाद दो व्यक्तियों को लेकर आया। दोनों के हाथ में बंदूक थी। उनमें से एक व्यक्ति ने भागचंद (सफाईकर्मी) से मंदिर की चाबी मांगी, भागचंद द्वारा चाबी न देने पर उस व्यक्ति ने उसके ऊपर बंदूक चलाई जिससे (मृतक) भागचंद के गले के नीचे गोली लगी और वह गिर गया। फिर एक व्यक्ति बंदूक लेकर दौड़ कर गया और हीरालाल के मुंह में बंदूक के बट से मारा तभी एक आरोपित भागचंद के पास गया और भागचंद को उठाकर मंदिर के पीछे पहाड़ी तरफ ले गया। जबकि दूसरा आरोपित भागचंद के गले से निकले खून को साफ करने लगा। फिर सभी आरोपित जीप लेकर भाग गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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